Edited By Tania pathak,Updated: 17 May, 2020 05:56 PM
इस संशोधन के जारी होने साथ कैदियों को एक कैलंडर साल में आरजी पैरोल के लिए 16 सप्ताह से अधिक भी पैरोल दी जा सकेगी...
चंडीगढ़: कोरोना वायरस के कारण राज्यों की जेलों में कैदियों की संख्या कम रखने के लिए पंजाब सरकार ने पंजाब अच्छे व्यवहार कैदी (आरज़ी रिहाई) संशोधन आर्डीनैंस, 2020 जारी किया है। जेल मंत्री सुखजिन्दर रंधावा ने कहा कि इस संशोधन के जारी होने साथ कैदियों को एक कैलंडर साल में आरजी पैरोल के लिए 16 सप्ताह से अधिक भी पैरोल दी जा सकेगी। कोविड संकट की शुरुआत में पंजाब सरकार ने कुछ कैदियों को आरज़ी पैरोल दी थी जिससे जेलों में कैदियों की संख्या कम रह सके। मंत्री ने आगे बताया कि इस आर्डीनैंस के अंतर्गत हर तिमाही आधार पर आरज़ी रिहाई की शर्त भी माफ कर दी है। यह कदम कोरोना वायरस के संकट के मद्देनज़र राज्यों की जेलों में कैदियों की सामाजिक दूरी का ख्याल रखने के लिए उठाया गया है।