Edited By Mohit,Updated: 01 Oct, 2020 09:59 PM
स्कूल फीसों को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला मां-बाप के हक में सामने आया है।
जालंधरः स्कूल फीसों को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला मां-बाप के हक में सामने आया है। जहां पहले सिंगल बेंच द्वारा पूरी स्कूल फीस लेने के लिए कहा गया था, वहीं पंजाब सरकार और मां-बाप ने इस फैसले को मानते हुए इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस कारण हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया, डब्बल बेंच ने सिंगल बेंच के निजी स्कूल के बच्चों से पूरी फीस लेने के इस फैसले को ना मानते हुए पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल बच्चों से ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे और बच्चों से पूरी स्कूल फीस नहीं ली जाएगी। यह ट्यूशन फीस भी वही स्कूल ले सकेंगे जिन्होंने बच्चों को आनलाइन स्टडी करवाई है। इसके साथ ही उन्होंने निजी स्कूल के सभी स्टाफ को पूरा वेतन भी देना होगा।