मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की उड़ी नींद, शिक्षा बोर्ड ने जारी किया नोटिस

Edited By ,Updated: 07 Sep, 2021 06:40 PM

private schools sleepless

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से नई मान्यता लेने और 2005 के बाद मान्यता ले चुके स्कूलों को पुडा विभाग द्वारा जारी चेंज आफ लैंड यूज (सी.एल.यू.) सर्टीफिकेट बोर्ड में जमा करवाने की लगाई शर्त का मामला माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है।

मोहाली (नियामियां): पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से नई मान्यता लेने और 2005 के बाद मान्यता ले चुके स्कूलों को पुडा विभाग द्वारा जारी चेंज आफ लैंड यूज (सी.एल.यू.) सर्टीफिकेट बोर्ड में जमा करवाने की लगाई शर्त का मामला माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए मान्यता प्राप्त और रैकोग्नाइजड स्कूल ऐसोसिएशन पंजाब (रासा यू.के.) के चेयरमैन हरपाल सिंह यू.के. और प्रधान रवि कुमार शर्मा ने बताया कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से समय-समय नए फरमान जारी करके प्राइवेट स्कूलों को खत्म करने की योजनाएं बनाईं जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पहले से ही स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष शिक्षा बोर्ड ने एक और नया आदेश जारी करके प्राइवेट स्कूलों को नई मान्यता लेने और 2005 के बाद मान्यता ले चुके स्कूलों पर एक नई शर्त लगा दी। इस शर्त के अनुसार इन स्कूलों को पुडा विभाग से सी.एल.यू. सर्टीफिकेट लेकर बोर्ड में जमां करवाना होगा। इन आदेशों ने मान्यता प्राप्त स्कूल की नींद उड़ा दी क्योंकि पुडा से सी.एल.यू. सर्टीफिकेट हासिल करना कोई आसान बात नहीं है और यह एक बहुत महंगा काम है। 

उन्होंने बताया कि रासा यू.के. ने एडवोकेट डी.एस. गांधी, अभिषेक और एडवोकेट राकेश राय द्वारा एक पटीशन माननीय जस्टिस सुधीर मितल की अदालत में दायर की गई थी। पटीशन में उन्होंने कहा था कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के ऐफिलिएशन विनियम अनुसार मान्यता लेने के लिए जमीन की शर्त 1200 वर्ग गज, 1500 वर्ग और 2000 हजार वर्ग गज रखी गई है। उन्होंने बताया कि पुडा अथारटी 5000 हजार वर्ग गज से कम जमीन के लिए सी.एल.यू. जारी ही नहीं करती। इसलिए मान्यता लेने के लिए निर्धारित जमीन पर सी.एल.यू. किस तरह जारी कर सकती है। यू.के. ने बताया माननीय जस्टिस ने अगली सुनवाई के लिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को 14 सितम्बर के लिए नोटिस आफ मोशन जारी कर दिया है।

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