पाली कत्ल कांड : 6 दोषियों को उम्रकैद

Edited By Sunita sarangal,Updated: 01 Dec, 2019 09:04 AM

pali murder case 6 convicts imprisoned for life

जिला मानसा के गांव घरांगना में अक्तूबर 2016 में हुए नौजवान सुखचैन सिंह उर्फ पाली के बहुचर्चित कत्ल कांड के मामले की सुनवाई करते हुए माननीय एडीशनल सैशन जज मानसा....

मानसा(मित्तल): जिला मानसा के गांव घरांगना में अक्तूबर 2016 में हुए नौजवान सुखचैन सिंह उर्फ पाली के बहुचर्चित कत्ल कांड के मामले की सुनवाई करते हुए माननीय एडीशनल सैशन जज मानसा दिनेश कुमार की अदालत द्वारा 6 व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा का आदेश सुनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि सुखचैन सिंह उर्फ पाली निवासी गांव घरांगना का कुछ व्यक्तियों ने गांव में 10 अक्तूबर 2016 को कत्ल कर दिया था और उसकी एक टांग काट कर कहीं और फैंक दी गई थी। इस संबंधी थाना कोटधरमू की पुलिस ने मृतक के पिता रेशम सिंह के बयानों पर 11 अक्तूबर 2016 को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

इन दोषियों को सुनाई गई सजा

  • बलवीर सिंह।
  • हरदीप सिंह।
  • अमनदीप सिंह।
  • साधु सिंह वासियान गांव घरांगना।
  • सीता सिंह वासी गांव माखा।
  • बबरीक सिंह वासी गांव नंगल खुर्द।

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