Edited By Urmila,Updated: 13 Aug, 2025 12:04 PM

उप रजिस्ट्रार सहकारी सभाए फतेहगढ़ साहिब की सुपरडैंट जसमेल कौर ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा सी.डब्लू पी 14839 आफ 2021 में 2 अप्रैल 2025 को जारी आदेश की पालना करते हुए।
मंडी गोबिंदगढ़ (मग्गो) : उप रजिस्ट्रार सहकारी सभाए फतेहगढ़ साहिब की सुपरडैंट जसमेल कौर ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा सी.डब्लू पी 14839 आफ 2021 में 2 अप्रैल 2025 को जारी आदेश की पालना करते हुए जसविन्द्र कौर द्वारा 14 अप्रैल 2025 को उप रजिस्ट्रार सहकारी सभाए फतेहगढ़ साहिब को दी गई शिकायत पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कारवाई करते हुए जुलाई 2017 को दी मंडी गोबिंदगढ़ सहकारी हाऊस बिलडिंग सभा लि. की प्रबंधकीय कमेटी द्वारा भर्ती किए गए सेवादारों तथा क्लर्कों को तुरन्त प्रभाव से नौकरी से निकालने के आदेश दिए है। जिसमें बताया गया है कि इन कर्मचारीयों की भर्ती दौरान मैरिट व योग्यता को दरकिनार करते हुए पुराने व मोजूदा प्रबंधक कमेटी मैंबरों, मुलाजमों तथा लोकल राजनीतिक दबाव के चलते भर्ती किए गए थे।
उप रजिस्ट्रार सहकारी सभाए फतेहगढ़ साहिब की सुपरिटेंडैंट जसमेल कौर के आदेश में साफ किया गया है कि बचाव पक्ष द्वारा दायर किए गए जवाब में कोई सबूत नहीं पेश किया गया कि जो भर्ती उक्त सेवादारों तथा क्लर्कों की गई थी उस समधी रिकार्ड में कोई मैरिट सूची नहीं पेश की गई जिसके चलते उप रजिस्ट्रार सहकारी सभाए फतेहगढ़ साहिब की सुपरिटेंडैंट जसमेल कौर द्वारा जारी आदेश में सभी की दलीलें सुनने के बाद जसविन्द्र कौर द्वारा 14 अप्रैल 2025 को उप रजिस्ट्रार सहकारी सभाए फतेहगढ़ साहिब को दी गई शिकायत को मंजूर करते हुए जुलाई 2017 को सभी भर्ती किए गए सेवादारों तथा क्लर्कों की भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया है।
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