Loksabha Election के मद्देनजर बैंकों को जारी हुए Order, पढ़ें पूरी खबर...

Edited By Vatika,Updated: 18 Mar, 2024 09:47 AM

orders issued to banks in view of loksabha election read full news

ताकि लोकसभा चुनाव 2024 मतदाताओं को लुभाने के लिए धन के प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सके।

मोहाली: जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से  जिले के सभी बैंकों को आदेश दिए गए हैं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान बैंकों में हो रहे 10 लाख रुपए से अधिक के लेनदेन की पूरी रिपोर्ट तैयार कर जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजें। जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में जानकारी आगे आयकर विभाग को भेजेगा। मोहाली की जिला निर्वाचन अधिकारी कम डी.सी. आशिका जैन ने इस संबंध में डी.सी. कार्यालय में जिले के बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक भी की और उन्हें इस ओर सख्ती बरतने के लिए कहा है, ताकि लोकसभा चुनाव 2024 मतदाताओं को लुभाने के लिए धन के प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सके।

चुनावों के खर्च के लिए खोला जाए अलग से खाता
आशिका जैन ने कहा कि सभी उम्मीदवारों के पास दस हजार रुपये से अधिक का कोई भी भुगतान करने के लिए खुद का या चुनाव एजेंट द्वारा संचालित एक बैंक खाता होना चाहिए। इसे उसके परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ा जा सकेगा। सभी चुनाव खर्च उम्मीदवार द्वारा केवल इसी बैंक खाते से किए जाएंगे, सभी बैंकों और डाकघरों को चुनाव उद्देश्यों के लिए समर्पित काउंटर खोलने के लिए भी कहा गया है ताकि उम्मीदवारों को बैंक खाता खोलने के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।


नकद दस हजार रुपए ही निकाले जा सकेंगे
आशिका जैन ने कहा कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था को दी जाने वाली रकम दस हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। दस हजार तक बैंक खाते से नकद निकाला जा सकता है। जबकि अन्य सभी भुगतान उक्त बैंक खाते से चेक के माध्यम से किए जाएंगे। इसी प्रकार, उम्मीदवारों को दस हजार रुपये से ज्यादा कोई भी फंड या लोन नकद के तौर पर नहीं दिया जा सकता। ऐसी रकम प्राप्त करने के लिए चेक, ड्राफ्ट या ट्रांसफर आप्शन का ही प्रयोग करना होगा।

आउटसोर्स एजेंसियां नहीं ले जा सकेंगी अन्य व्यक्तिों का कैश
आशिका जैन ने कहा कि आउटसोर्स एजेंसियों की कैश वैन के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि ये वैन बैंकों को छोड़कर किसी भी तीसरे पक्ष की एजेंसी या व्यक्ति का कैश नहीं ले जाएंगी। सभी आउटसोर्स एजेंसियों कंपनियों को बैंकों द्वारा जारी किए गए नकदी का विवरण देने वाले पत्र, दस्तावेज आदि ले जाने होंगे। ए.डी.सी. (जी) विराज एस. तिड़के ने सभी बैंकरों को अपने रोजमर्रा के काम के लिए बैंकों में आने वाली आम जनता के बीच मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भी कहा, जिससे मोहाली जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

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