अब घर में पालतू कुत्ता रखने के लिए देना होगा टैक्स, गले में लटकानी होगी नंबर प्लेट

Edited By Vaneet,Updated: 26 Jun, 2020 04:09 PM

now tax will have to be paid to keep a pet dog at home

पालतू जानवरों में शामिल कुत्ते-बिल्ली की रजिस्ट्रेशन संबंधी लंबे समय से लटक रही योजना आखिर आरंभ हो गई है। इसके ऑ...

लुधियाना(हितेश): पालतू जानवरों में शामिल कुत्ते-बिल्ली की रजिस्ट्रेशन संबंधी लंबे समय से लटक रही योजना आखिर आरंभ हो गई है। इसके ऑनलाइन सिस्टम को मेयर बलकार संधू व कमिश्रर प्रदीप सभ्रवाल द्वारा वीरवार को लांच किया गया। जहां ज्वाइंट कमिश्रर स्वाति टिवाणा ने सबसे पहले अपने पालतू कुत्ते की रजिस्ट्रेशन करवाई। इस दौरान सीनियर डिप्टी मेयर शाम सुंदर मल्होत्रा, कौंसलर ममता आशु भी मौजूद थे।

इसलिए बनाई गई है योजना
आमतौर पर लोगों की शिकायत रहती है कि आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति का पालतू कुत्ता गुंदगी फैला रहा है या किसी को काट कर घायल कर दिया है, जिसके मद्देनजर घर से बाहर निकालने से पहले पालतू कुत्तों के गले में नंबर प्लेट लटकाने का नियम लागू किया गया। ऐसे में किसी को परेशानी होने पर नंबर के आधार पर शिकायत की जा सकती है।

इस तरह होगी रजिस्ट्रेशन 
लोगों द्वारा ऑनलाइन के अलावा ऑफिस में आकर मैनुअल तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। जिसमें कुत्ते के अलावा उसके मालिक की फोटो व रिहायशी सबूत भी देना होगा। 

यह रखी गई है फीस
- 400 रुपए सालाना रजिस्ट्रेशन हर साल देनी होगी 400 रुपए रिन्यूवल फीस
- दिसंबर के बाद लगेगा कई गुना जुर्माना
- पैट शॉप चलाने वालों पर लगेगी 2000 फीस
- डॉग शो करवाने के दौरान हर कुत्ते के लिए देनी होगी 100 रुपए फीस

इस तरह लगेगा जुर्माना
- आसपास के लोगों की शिकायत पर रोजाना के हिसाब से देने होंगे 100रूपए 
- पालतू कुत्ते द्वारा गंदगी फैलाने पर मालिक को देेने होंगे 5 हजार

एड्रैस व मलकीयत की होगी ट्रांसफर
इस योजना में यह व्यवस्था की गई है कि अगर पालतू कुत्ता रखने वाले किसी व्यक्ति की तरफ से अपना घर बदला जाता है या कुत्ता बेचा जाता है तो एड्रैस व मलकीयत ट्रांसफर की सूचना नगर निगम को देनी होगी। 

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