Punjab के School Teachers के लिए जरूरी खबर, छुट्टी के नियमों को लेकर सख्त Order

Edited By Vatika,Updated: 08 Jul, 2024 09:37 AM

medical leave strick order

स्कूल शिक्षा विभाग ने मैडीकल छुट्टी के नियमों में किए बदलाव, अब एक दिन के अवकाश के लिए भी मैडीकल सर्टीफिकेट जरूरी

लुधियाना(विक्की): छुट्टी का फायदा उठाने वालों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने मैडीकल छुट्टी लेने के नियमों में बदलाव किए हैं। अब एक या उससे अधिक दिन की छुट्टी लेने पर कर्मचारियों 2 प्रमाण पत्र जमा करने होंगे।

पहला मैडीकल सर्टीफिकेट जो डॉक्टर द्वारा जारी किया गया हो और दूसरा फिटनैस सर्टिफिकेट। ध्यान दें, ये दोनों प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय में जमा करने होंगे। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि कर्मचारी मैडीकल छुट्टी का दुरुपयोग न करें और स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। जानकारी के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी सैंटर हैड टीचर्स और स्कूल प्रमुखों को पत्र भेजकर मैडीकल छुट्टी के संबंध में नई हिदायत जारी की है।

नए निर्देशों के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी मैडीकल लीव लेना चाहता है तो उसे अपना मैडीकल सर्टीफिकेट और लंबी छुट्टी का प्रोफार्मा ब्लॉक ऑफिस में जमा करना होगा मैडीकल छुट्टी पूरा होने के बाद कर्मचारी को पहले ब्लॉक कार्यालय में फिटनैस प्रमाण पत्र जमा करना होगा और फिर स्कूल में उपस्थित होना होगा। अगर कोई कर्मचारी एक दिन की भी मैडीकल छुट्टी लेना चाहता है तो उसे मैडीकल सर्टीफिकेट और फिटनैस सर्टीफिकेट ब्लॉक ऑफिस में जमा करना होगा।

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