Edited By Sonia Goswami,Updated: 18 Apr, 2018 02:06 PM
स्थायी लोक अदालत कपूरथला की चेयरमैन मंजू राणा ने आज उल्लेखनीय फैसला देते हुए जालन्धर-लुधियाना राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित लाडोवाल टोल प्लाजा पर फीस वसूली बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
कपूरथला : स्थायी लोक अदालत कपूरथला की चेयरमैन मंजू राणा ने फैसला देते हुए जालन्धर-लुधियाना राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित लाडोवाल टोल प्लाजा पर फीस वसूली बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ह्यूमन राइट्स प्रैस क्लब की याचिका में नैशनल हाईवे को पार्टी बनाया गया था।
जानकारी के अनुसार कपूरथला लोक अदालत में दायर एक रिट पर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर लाडोवाल टोल प्लाजा कलैक्शन पर रोक लगा दी गई है लेकिन अगर नैशनल हाईवे अथॉर्टी की टीम उक्त ऑर्डर जल्दी नहीं मानती तो टोल पर हमेशा के लिए ताला लग सकता है। जानकारी के मुताबिक स्थायी लोक अदालत कपूरथला में ह्यूमन राइट्स प्रैस क्लब की याचिका में नैशनल हाईवे को पार्टी बनाया गया था। कपूरथला की स्थायी लोक अदालत ने केस में हाईवे अथॉर्टी द्वारा जवाब दाखिल न करने पर लाडोवाल टोल प्लाजा के काट्रैक्टर को फीस वसूलने पर रोक लगा दी है। यह रोक जवाब दावा फाइल होने तक लागू रहेगी। वकील मानित मल्होत्रा के मुताबिक उन्होंने एक शिकायत दायर की थी, लेकिन नैशनल हाईवे अथॉरिटी रिप्लाई से कन्नी काट रहा था। जज मंजू राणा ने रिप्लाई के लिए बाउंड करने के लिए उक्त आदेश जारी किया।
उक्त याचिका में बताया कि लुधियाना से जालंधर तक के रास्तों में कई जगह अवैध कब्जे हुए हैं, जिन्हें हटाया जाना था। जिसकी वजह 71 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उक्त मामले में 15 मार्च 2018 को जवाब मांगा गया था, लेकिन उक्त तारीख को बीते एक महीना गुजर गया। लिहाजा अब कोर्ट ने हाईवे कंपनी के कांट्रेक्टर की वसूली पर रोक लगा दी।