Jalandhar: ह/त्या के मामले में पति-पत्नी को Court ने सुनाई सख्त सजा, दो बरी

Edited By Kamini,Updated: 23 Apr, 2026 07:33 PM

life imprisonment for husband and wife in murder case

जालंधर में हत्या के मामले में पति-पत्नी को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है।

जालंधर (जतिंदर, भारद्वाज): जालंधर में हत्या के मामले में पति-पत्नी को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रजनी छोकरा की अदालत ने पति-पत्नी सोहन लाल पुत्र राम लुभाया और राजिंदर कौर पत्नी सोहन लाल निवासी महेड़ू, थाना मेहतपुर जालंधर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 1 लाख एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना न देने पर आरोपियों को एक साल और कैद की सजा होगी। 

इस मामले में 19 जून 2021 को अनिल कुमार पुत्र परमजीत निवासी महेड़ू की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ थाना मेहतपुर में केस दर्ज किया गया था और उसके भाई शिवा पुत्र परमजीत ने उस पर डंडे, लोहे की रॉड और तेजधार हथियारों से हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। इसी मामले में अदालत ने आरोप साबित न होने पर आरोपियों के पिता राम लुभाया पुत्र फज्जू राम और भाई बूटा शाह पुत्र राम लुभाया निवासी महेड़ू को बरी करने का आदेश दिया है। जबकि इस मामले में एक और व्यक्ति जसपाल सिंह पुत्र राम लुभाया फरार है।

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