जालंधर में इन दवाइयों की खरीद-फरोख्त पर लगी रोक! जारी हुए सख्त आदेश

Edited By Urmila,Updated: 28 Jul, 2026 12:56 PM

these medicines have been banned in jalandhar

पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वप्न शर्मा ने नशे के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाते हुए ।

जालंधर (धवन): पुलिस कमिश्नर जालंधर सतिंदर सिंह ने नशे के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाते हुए प्रेगाबालिन कैप्सूल, गैबापेंटिन कैप्सूल और एनाफोर्टन इंजैक्शन के बिना लाइसैंस भंडारण और अवैध खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में इन दवाओं को बिना लाइसैंस रखना, निर्धारित एवं स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में रखना या बेचना तथा बिना बिल और उचित रिकॉर्ड के इनकी खरीद-फरोख्त पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश 25 सितम्बर तक प्रभावी रहेगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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