Edited By Urmila,Updated: 28 Jan, 2026 12:52 PM

जालंधर कोर्ट ने 2 किलो अफीम जब्त करने के मामले में पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
जालंधर (सोनू) : जालंधर कोर्ट ने 2 किलो अफीम जब्त करने के मामले में पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कमिश्नर को बुधवार को कोर्ट में पेश होकर 5,000 रुपये की जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक, यह मामला 2024 का है, जब पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
इस मामले में पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने का भी दावा किया था। बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर को केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह वी.वी.आई.पी. ड्यूटी का हवाला देकर पेश नहीं हो सकीं। इसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।
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