Edited By Vatika,Updated: 13 Aug, 2020 08:59 AM
पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामले को देखते हुए बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने 30 सितम्बर, 2020 तक विभागीय स्थानांतरण और
चंडीगढ़: पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामले को देखते हुए बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने 30 सितम्बर, 2020 तक विभागीय स्थानांतरण और छुट्टी पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं, जो तुरंत लागू होंगे।
बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि यह फ़ैसला कोविड -19 के मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि कोरोना के ख़िलाफ़ शुरु की गई मुहिम को और बढ़िया ढंग से पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों/मैडीकल स्टाफ /पैरा मैडीकल स्टाफ का अपने स्टेशनों पर तैनात रहना ज़रूरी हो गया है।
इस दौरान किसी अधिकारी /कर्मचारी को किसी भी तरह की छुट्टी नहीं दी जाएगी और सिर्फ़ मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव मामलों में ही छुट्टी संबंधित छूट होगी। सिद्धू ने बताया कि यह आदेश विभाग के रेगुलर अफ़सरों /मुलाजिमों के अलावा अलग -अलग विंग /संस्थाओं में ठेके /आउटसोर्सिंग के आधार पर काम कर रहे सभी मुलाजिमों पर लागू होंगे।