अब जहरीली शराब से कोई हुई मौत तो खैर नहीं, हो सकती है फांसी भी

Edited By Tania pathak,Updated: 09 Mar, 2021 05:15 PM

if someone died due to poisonous liquor then can be hanged

पंजाब में बीते साल कोरोना के बाद जहरीली शराब कांड  ने सबको झिंझोड़ कर रख दिया था। अचानक राज्य के ग्रामीण इलाकों में........

पंजाब: पंजाब में बीते साल कोरोना के बाद जहरीली शराब कांड  ने सबको झिंझोड़ कर रख दिया था। अचानक राज्य के ग्रामीण इलाकों में नकली शराब से हुई 100 से अधिक मौतों ने सबका दिल दहला कर रख दिया था। कैप्टन सरकार की तरफ से एसआईटी जांच के बाद अब इस घटना के मुख्य आरोपियों को कड़ी सजा देने के फैसले को मंजूरी मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार ने एक्साइज कानून में संशोधन कर जहरीली शराब पीने से मौत होने के मामलों में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने का फैसला लिया है। इसके अनुसार पंजाब में जहरीली शराब पीने से मौत के मामलों में अब मृत्युंदंड और उम्र क़ैद का प्रावधान होगा, इसी के साथ लगभग 20 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। इसके लिए आज पंजाब विधानसभा में बिल भी पास हो गया है।  

गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारन में जहरीली शराब पीने के कारण कम से कम 123 लोगों की मौत हो गई थी जिसके बाद विपक्ष से लेकर कैप्टन सरकार की अपनी पार्टी के लोगों ने भी प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने राज्य प्रशासन पर स्पष्ट रूप से नाकाम रहने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि अगर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अवैध शराब के कारोबार की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई की होती, तो यह घटना टल सकती थी। 

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