पंजाबियो ध्यान दो! जिले में लग गया इस चीज पर Ban

Edited By Sunita sarangal,Updated: 10 Sep, 2025 04:28 PM

hookah bar ban in moga

उन्होंने कहा कि ऐसा करना नियमों का भी उल्लंघन है।

मोगा(बिन्दा): जि़ला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोगा जि़ले में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जि़ला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जि़ले में बड़ी संख्या में हुक्का बार चल रहे है, जहां तंबाकू आदि का इस्तेमाल किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

उन्होंने कहा कि ऐसा करना कोटपा नियमों का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी स्थान पर हुक्का बार नहीं चलाया जा सकता। आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और युवाओं व स्कूल/कॉलेजों के छात्रों को इस बुराई से बचाने के लिए हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने स्कूल/कॉलेज जाने वाले युवाओं और नाबालिगों से अपील की कि वे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक इन चीज़ों के शिकार न हों। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और कोटपा, एफएसएसएआई, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 31 अक्टूबर, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

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