Edited By Kamini,Updated: 12 Jan, 2022 07:53 PM

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने एक दिलचस्प शर्त पर ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में फरीदाबाद पुलिस द्वारा .....................
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने एक दिलचस्प शर्त पर ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में फरीदाबाद पुलिस द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. में आरोपी केनेचुकवु ओकोंटा और एक नाइजीरियन की याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि जेल से छूटते ही स्मार्टफोन खरीद लीजिए तथा जी.पी.एस. ऑन कर लें। जस्टिस चितकारा ने आरोपियों को जमानत देते हुए कहा आप स्मार्टफोन की मदद से पुलिस द्वारा ट्रैक किए जा सकते हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जेल से रिहा होने के 10 दिनों के भीतर स्मार्टफोन खरीदेंगे। आई.एम.ई. नंबर (अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल डिवाइस पहचान) और अन्य विवरणों की सूचना सबसे पहले पुलिस स्टेशन एस.एच.ओ. व आई.ओ. सूचित करेंगे। याचिकाकर्ता फोन लोकेशन/जी.पी.एस हमेशा ऑन रखेंगे। जब भी जांच अधिकारी लोकेशन के बारे में पूछताछ करता है तो याचिकाकर्ता को तुरंत उसकी बात माननी होती है। याचिकाकर्ता एस.एच.ओ./आई.ओ. की सहमति के बिना स्थान इतिहास, व्हाट्सएप चैट, कॉल और फोन फारमेट नहीं करेंगे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here