AAP सरपंच को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

Edited By Kalash,Updated: 17 Feb, 2026 09:51 AM

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जिला अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

बठिंडा (विजय वर्मा): वेतन से अवैध वसूली के गंभीर आरोपों में फंसी आम आदमी पार्टी की महिला विंग की पूर्व जिला प्रधान एवं वर्तमान सरपंच सतवीर कौर को बड़ा झटका लगा है। जिला अदालत ने सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसकी पुष्टि शिकायतकर्ता के वकील अंग्रेज सिंह सोहल ने की। मामला गांव भवानीगढ़ (भुखियावाली), तहसील तलवंडी साबो निवासी जतिंदर सिंह की शिकायत से जुड़ा है, जिसने वर्ष 2023 में विजिलेंस ब्यूरो को शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता को 24 जुलाई 2023 को पंजाब स्टेट वन डेवलपमेंट कारपोरेशन में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ड्राइवर नियुक्त किया गया था और उसकी ड्यूटी निगम के चेयरमैन राकेश पुरी के साथ लगाई गई थी।

नौकरी के बदले हर माह रिश्वत मांगने का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया कि सतवीर कौर और चेयरमैन राकेश पुरी ने मिलकर नौकरी पर बनाए रखने के बदले हर माह 10 हजार रुपये की मांग की, जिसे बाद में 8500 रुपये प्रतिमाह तय कर दिया गया। आरोप है कि दो माह के वेतन में से 10 हजार रुपये किस्त के रूप में वसूले भी गए। जब शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता ने आगे भुगतान करने से इनकार कर दिया, तो अक्टूबर 2023 के बाद उसे नौकरी से हटा दिया गया।

ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग बनी अहम सबूत

जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने 11 ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग विजिलेंस ब्यूरो को सौंपीं, जिनकी ट्रांसक्रिप्ट उसकी मौजूदगी में तैयार की गई। प्रारंभिक जांच में बातचीत के दौरान 8500 रुपये प्रतिमाह लेने और पहले 10 हजार रुपये लेने की पुष्टि होने का दावा किया गया है। रिकॉर्डिंग में चेयरमैन राकेश पुरी के साथ नौकरी और पैसों को लेकर हुई बातचीत भी शामिल बताई गई है। जांच के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7-ए के तहत सतवीर कौर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही चेयरमैन राकेश पुरी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। विजिलेंस का कहना है कि यदि किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है, तो उसे भी जांच में शामिल किया जाएगा।

हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस 

शिकायतकर्ता के वकील अंग्रेज सिंह सोहल ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते प्रारंभ में विजिलेंस ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके आदेश पर मामला दर्ज हुआ। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 7 अप्रैल को निर्धारित है। हाल ही में सतवीर कौर ने जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। यह मामला पंजाब में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से कथित अवैध वसूली के गंभीर आरोपों को उजागर करता है और आम आदमी पार्टी की छवि पर भी सवाल खड़े कर रहा है।

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