बरनाला नगर काउंसिल चुनाव पर High Court ने लगाई रोक, जानें वजह

Edited By Kamini,Updated: 18 Oct, 2023 02:38 PM

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माननीय हाईकोर्ट ने नगर कौंसिल बरनाला के कल हुए चुनाव पर रोक लगा दी है और इसकी अगली सुनवाई की तारीख 31 अक्तूबर 2023 तय की गई है।

बरनाला : माननीय हाईकोर्ट ने नगर कौंसिल बरनाला के कल हुए चुनाव पर रोक लगा दी है और इसकी अगली सुनवाई की तारीख 31 अक्तूबर 2023 तय की गई है। नगर परिषद की चेयरमैनी का मामला तब शुरू हुआ जब स्थानीय सरकारों ने 10 लाख रुपए की हेराफेरी के आरोप में नगर परिषद बरनाला के तत्कालीन चेयरमैन गुरजीत सिंह रामनवासियां ​​को चेयरमैन पद से हटाने की सिफारिश माननीय राज्यपाल से की थी। राज्यपाल ने उन्हें चेयरमैन पद से बर्खास्त कर दिया था।

इसके बाद पंजाब सरकार की ओर से नगर काउंसिल बरनाला के नए चेयरमैन के चुनाव के आदेश जारी कर दिए गए। एसडीएम बरनाला ने 17 अक्तूबर को सुबह 11 बजे नगर कौंसिल बरनाला में चेयरमैनी का चुनाव करवाया गया था। सुबह 18 पार्षदों ने बैठक में शामिल होकर पार्षद रूपिंदर सिंह बंटी को नगर परिषद का अध्यक्ष चुना था। इन फैसलों के विरुद्ध गुरजीत सिंह रामनवासिया ने इन फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष गुरजीत सिंह रामनवासियां ​​एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेश लोटा ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट ने रिट पर फैसला सुनाते हुए आज के चुनाव पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 31 अक्तूबर को तय की है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के कारण आज नगर परिषद में कोई अध्यक्ष नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा कि नगर परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा।

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