Edited By Kalash,Updated: 07 May, 2022 02:13 PM

भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी और हरियाणा व दिल्ली पुलिस की कार्यवाही को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
चंडीगढ़ (हांडा): भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी और हरियाणा व दिल्ली पुलिस की कार्यवाही को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की आगे वाली सुनवाई मंगलवार तक मुल्तवी कर दी है। अदालत ने कहा कि तजिंदर पाल बग्गा की तरफ से एफ.आई.आर. रद्द करने के मामले के साथ ही उक्त मामले की सुनवाई की जाएगी।
इस संबंधी पंजाब सरकार की तरफ से 2 अर्जियां अदालत में दायर की गई हैं। पहली में दिल्ली पुलिस को मामले में पार्टी बनाने की मांग की गई है, जबकि दूसरी अर्जी में पिपली, जगतपुरी थाने और द्वारका कोर्ट की कार्यवाही की सी.सी.टी.वी. फुटेज सेव करवाने की मांग की गई है।
बताने योग्य है कि भाजपा नेता तजिंदर बग्गा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बुरी टिप्पणी करने और पंजाब में झूठी अफवाहें पैलाने के संबंध में दर्ज केस के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने बीती सुबह पश्चिमी दिल्ली से तजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार कर लिया था।
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