Edited By Urmila,Updated: 24 May, 2023 02:55 PM

मोहाली में चल रहे कौमी इंसाफ मोर्चा के धरने संबंधी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई।
चंडीगढ़ (हांडा) : मोहाली में चल रहे कौमी इंसाफ मोर्चा के धरने संबंधी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट में पंजाब के डी.जी.पी. गौरव यादव पेश हुए और मोर्चे की ओर से नविकरन सिंह पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि कब तक सड़क खाली हो जाएगी तो कोर्ट को बताया गया कि जल्द ही इस मसले का समाधान कर दिया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई को तय की गई है।
कई महीनों से मोर्चा चल रहा है
मोहाली के वाई.पी.एस. चौक पर पिछले कई महीनों से सजा पूरी करने के बावजूद जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई के लिए विरोध जारी है। जनवरी से ही सिख संगठनों यहां पक्कात मोर्चा लगाया हुआ है। बैरियर पर इस मोर्चे के कारण मोहाली फेज-7, 8 सहित चंडीगढ़ के ट्रैफिक को आंतरिक सड़कों या अन्य वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना पड़ता है।
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