मनीषा गुलाटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानें क्या आया फैसला

Edited By Vatika,Updated: 18 Mar, 2023 10:05 AM

hearing in the high court on the petition of manisha gulati

पंजाब सरकार के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

चंडीगढ़: पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने पंजाब सरकार के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई की गई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले संबंधित फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल का बेंच सामने आया  लेकिन वकीलों की अपील पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई और शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

जानिए क्या है पूरा मामला
पंजाब सरकार ने 10 मार्च को मनीषा गुलाटी को पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद से हटाने के आदेश जारी किए थे। पंजाब सरकार ने उन्हें इस पद पर दी गई पदोन्नति को नामंजूर कर दिया था। सरकार के इस आदेश के खिलाफ मनीषा गुलाटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उन्हें बिना कोई कारण बताए इस पद से हटाया गया है, जो कानूनी नहीं है। मनीषा गुलाटी का कहना है कि उनका कार्यकाल मार्च 2024 तक है, अगर उन्हें पहले हटाया जाता है तो सरकार को कारण बताना चाहिए। 

पहले भी चेयरपर्सन के पद से हटाया जा चुका
इससे पहले भी पंजाब सरकार ने मनीषा गुलाटी को आयोग के चेयरपर्सन के पद से हटा दिया था और उस समय भी मनीषा गुलाटी हाईकोर्ट पहुंची थीं। कोर्ट का फैसला मनीषा गुलाटी के पक्ष में रहा और उन्होंने दोबारा आयोग की चेयरपर्सन का पद संभाल लिया था।  

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