Edited By Vaneet,Updated: 11 Apr, 2019 10:39 PM
बहिबल कलां गोलीकांड के मामले में एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए गए मोगा के पूर्व एस.एस.पी....
फरीदकोट: पंजाब की फरीदकोट जिला एवं सत्र अदालत के जज हरपाल सिंह ने कोटकपूरा गोलीकांड में नामजद जेल में बंद मोगा के पूर्व वरिष्ठ जिला पुलिस अधीक्षक चरनजीत शर्मा को आज जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। अदालत ने अपने फैसले में शर्मा को पचास हजार के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। शर्मा अभी पटियाला जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें कोटकपूरा फायरिंग केस में संलिप्तता के कारण पुलिस की विशेष जांच टीम ने प्रोडक्शन वारंट पर गत 20 मार्च को हिरासत में लिया था। फायरिंग मामले में अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परमराज उमरानंगल निलंबित किए गए तथा वह जमानत पर है।
अदालत ने कल दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई के बाद फैसला आज के लिए टाल दिया था। एसआईटी के वकील ने शर्मा की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो वो इस केस में गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वकील ने दलील दी कि बेअदबी तथा फायरिंग केस की एसआईटी जांच अंतिम चरण में है। एसआईटी को डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम से भी पूछताछ नहीं कर सकी है। अदालत एसआईटी के सुझाव से सहमत न होने पर शर्मा की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया। ज्ञातव्य है कि एसआईटी ने बहिबलकलां गोलीकांड में शर्मा को 27 जनवरी को होशियारपुर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। बाद में एसआईटी ने कोटकपूरा गोलीकांड में उन्हें अभियुक्त के तौर पर नामजद किया था।