Edited By Kamini,Updated: 18 Jul, 2024 01:49 PM
यह बात सामने आई कि 17 साल, 15 साल और 9 साल की नाबालिग लड़कियों का शोषण उसके पिता द्वारा ही किया जा रहा था।
श्री मुक्तसर साहिब : श्री मुक्तसर साहिब के बरीवाला पुलिस स्टेशन में 2021 में दर्ज एक मामले में माननीय अदालत ने आरोपी पिता को 20 साल की कैद और एक लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक, यह मामला 13 अगस्त 2021 को श्री मुक्तसर साहिब के बरीवाला पुलिस स्टेशन में बाल सुरक्षा यूनिट की कार्यकर्ता के बयानों के आधार पर दर्ज किया गया था। दर्ज मामले के अनुसार ऑनलाइन शिकायत मिलने के बाद जब उक्त कर्मचारी श्री मुक्तसर साहिब के गांव वांगल में पहुंचा तो काउंसलिंग के दौरान यह बात सामने आई कि 17 साल, 15 साल और 9 साल की नाबालिग लड़कियों का शोषण उसके पिता द्वारा ही किया जा रहा था। बरीवाला पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354 ए, पोस्को एक्ट 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में आज माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिता सिंह की अदालत ने आरोपी पिता को आईपीसी की धारा 354 ए के तहत 3 साल की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना, 4 पोस्को एक्ट के तहत 20 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना, 6 पॉस्को एक्ट के तहत 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।
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