शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी, जारी हुए आदेश

Edited By Urmila,Updated: 28 Jan, 2026 05:36 PM

entry of heavy vehicles is prohibited

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉ. निधि कुमुद बंबाह, P. C. S. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए एक अहम फैसला लिया है।

 फिरोजपुर (सोनू चोपड़ा): एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉ. निधि कुमुद बंबाह, P. C. S. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने फिरोजपुर शहर के ज़ीरा गेट, पुराना कच्चा ज़ीरा रोड, मक्खू गेट, मुल्तानी गेट, कसूरी गेट, खाई अड्डा, दिल्ली गेट, बगदादी गेट, शहीद उधम सिंह चौक और बाबा नाम देव चौक के इलाकों में सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक भारी वाहनों जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली और भारी लोड वाली गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है।

उन्होंने जारी ऑर्डर में कहा कि इस ऑफिस को सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फिरोजपुर ने बताया कि फिरोजपुर शहर के जीरा गेट, पुराना कच्चा जीरा रोड, मक्खू गेट, मुल्तानी गेट, कसूरी गेट, खाई अड्डा, दिल्ली गेट, बगदादी गेट, शहीद उधम सिंह चौक और बाबा नाम देव चौक जैसे इलाकों में अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। ठंड के मौसम में लोग शहर में फोर-व्हीलर गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।

सड़कों की चौड़ाई कम होने और गाड़ियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक जाम लग रहा है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, शहर में हॉस्पिटल होने की वजह से एंबुलेंस फंसने की वजह से मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हो रही है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए यह ऑर्डर जारी किया गया है। ये ऑर्डर अगले ऑर्डर तक लागू रहेंगे।

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