शक के चलते फुफेरे भाई को उतारा मौत के घाट, अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा

Edited By Tania pathak,Updated: 17 Apr, 2021 12:20 PM

due to suspicion he killed his brother

इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को अदालत की ओर से पहले ही भगौड़ा करार दिया जा चुका है।

मोगा (संदीप शर्मा): जिला सेशन जज मनदीप पन्नू की अदालत मेें तीन वर्ष पहले अपने फुफेरे भाई के कत्ल के मामले में नामजद ममेरे भाई को उम्र कैद की सजा व 22 हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है। अदालत ने जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे 13 महीने की अतिरिक्त कैद काटने का भी आदेश दिया है।

इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को अदालत की ओर से पहले ही भगौड़ा करार दिया जा चुका है। जानकारी के अनुसार थाना बाघापुराना पुलिस के 6 मार्च 2018 को दिए शिकायत पत्र में लुधियाना निवासी जसविंद्र कुमार पुत्र अजीत सिंह ने अपने ही साले बेअंत राज के बेटे विजय कुमार व उसके साथियों फतेह सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी बाघापुराना, बिट्टू उर्फ बुट्टर पुत्र गुरदेव सिंह निवासी लुधियाना पर शंका के चलते उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने व उसका कत्ल करने संबंधी बताया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसके साले के बेटे विजय कुमार को शंका थी कि उसका मृतक बेटा अजय कुमार अपने ही मामा की लड़की जो विजय कुमार की बहन थी, को मोबाईल फोन पर गलत मैसेज भेजता है। 

इसी के कारण उसके बेटे की निर्मम हत्या की गई। जिस पर पुलिस की ओर से थाना बाघापुराना में 6 मार्च 2018 को विजय कुमार, उसके साथियों फतेह सिंह व बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आज माननीय अदालत ने सबूतों व गवाहों के अधार पर विजय कुमार पुत्र बेअंत सिंह निवासी मुग्लू पती बाघापुराना को उम्र कैद की सजा व जुर्माना किया है, वहीं इस मामले में शामिल उसके साथियों फतेह सिंह और बिट्टू को पहले ही भगौड़ा करार दिया जा चुका है।

Related Story

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!