किरायेदार और नौकर रखने से पहले जरुर पढ़ लें खबर, जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए सख्त आदेश

Edited By Kalash,Updated: 15 Jul, 2026 05:08 PM

district magistrate order

व्यक्ति यदि अपने घर/होटल/रेस्तरां में किरायेदार/नौकर/पेइंग गैस्ट/नेपाली लांगरी रखता है, तो वह एक सप्ताह के भीतर जिला प्रशासन को इसकी जानकारी देने के लिए बाध्य होगा।

नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मैजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिले की नगर परिषद, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर/होटल/रेस्तरां में किरायेदार/नौकर/पेइंग गैस्ट/नेपाली लांगरी रखता है, तो वह एक सप्ताह के भीतर जिला प्रशासन को इसकी जानकारी देने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि जिन मकान मालिकों ने अभी तक किरायेदारों की जानकारी पुलिस को नहीं दी है, वे किरायेदार की जानकारी (नाम, पिता का नाम, फोटो और आधार कार्ड) इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर दें।

उन्होंने कहा कि मकान मालिकों द्वारा रखे गए किरायेदार/नौकर/पेइंग गेस्ट आदि कभी बार नशे, असामाजिक एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं और किराये के मकानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करते हैं, जिससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर रहता है, लेकिन मकान मालिक इन किरायेदारों की जानकारी समय पर पुलिस में दर्ज नहीं कराते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपरोक्त आदेश लागू किया गया है। यह आदेश 12 सितम्बर 2026 तक लागू रहेगा।
 

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