Edited By Sunita sarangal,Updated: 11 Feb, 2022 11:57 AM

कपूरथला पुलिस ने एक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले को सुलझाया लिया है। इस बात की जानकारी देते हुए पंजाब के डी.जी.पी. वीरेश कुमार भावरा ने बताया.........
कपूरथला : कपूरथला पुलिस ने एक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले को सुलझाया लिया है। इस बात की जानकारी देते हुए पंजाब के डी.जी.पी. वीरेश कुमार भावरा ने बताया कि कपूरथला पुलिस ने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हुए इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करते करीब 12 दिनों में जांच पूरी कर दी थी। 11 महीने इस केस पर ट्रायल होने के बाद गत दिवस कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुना दी। इस प्रकार पंजाब पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अपना वायदा निभा दिया है।
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क्या है मामला
रेल कोच फैकट्री के नजदीक पड़ती झुग्गियों में रहने वाला आरोपी मुकेश कुमार पुत्र मनोज मंडल, निवासी बंगाली टोला जिला कल्यानपुर, बिहार 15 मार्च 2021 को 7 वर्षीय बच्ची को बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था और एक खाली झुग्गी में उससे दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसने बच्ची के गुप्तांग में लकड़ी का डंडा घुसेड़ दिया था और वहां से भाग गया था। इस बर्बरता से बच्ची की हालत बेहद गंभीर हो गई थी। लड़की के पिता की शिकायत पर थाना सुल्तानपुर लोधी की पुलिस ने तड़प रही बच्ची को सिविल अस्पताल कपूरथला में भर्ती करवाया था तथा आरोपी मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 376ए, बी, 307, 4/6 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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कोर्ट का फैसला
इस मामले में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसे जान से मारने की कोशिश करने के मामले में अतिरिक्त सैशन जज राजविंद्र कौर की अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई और 8 लाख रुपए का जुर्माना किया है।
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