Edited By Urmila,Updated: 21 Apr, 2026 12:38 PM

विदेश भेजने के सपने दिखाकर बड़ी रकम हड़पने के एक गंभीर मामले में पायल पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए पिता-पुत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है।
पायल (विनायक): विदेश भेजने के सपने दिखाकर बड़ी रकम हड़पने के एक गंभीर मामले में पायल पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए पिता-पुत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। बाद में आरोपियों की पहचान सिंगारा सिंह पुत्र मेवा सिंह और उसकी पुत्री संदीप कौर (हाल निवासी कनाडा), दोनों निवासी गांव बरवाली कलां, तहसील खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब के रूप में हुई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला उस समय सामने आया जब गांव घुडाणी खुर्द (तहसील पायल) के निवासी मनजीत सिंह ने पंजाब पुलिस के पब्लिक शिकायत पोर्टल पर दर्ज करवाई शिकायत संख्या 699512 तिथि 12 नवंबर 2025 के माध्यम से अपने साथ हुई बड़ी धोखाधड़ी के बारे में विस्तार से बताया। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने अपने पुत्र जसकीरत सिंह का विवाह 24 अप्रैल 2020 को संदीप कौर के साथ सिख रीति-रिवाजों के अनुसार करवाया था।
शिकायत में बताया गया कि विवाह से पहले आरोपी सिंगारा सिंह ने यह दावा किया कि उसकी पुत्री का कनाडा के लिए स्टडी वीजा लग चुका है और इस पर लगभग 19 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। उसने यह शर्त रखी कि यदि लड़के वाले यह रकम अदा करते हैं और आगे की पढ़ाई का खर्च भी उठाते हैं, तो वह अपनी पुत्री संदीप कौर का विवाह कर देगा और विवाह के बाद लड़की अपने पति को कनाडा बुलाकर पक्का करवा देगी। अपने पुत्र के सुनहरे भविष्य की उम्मीद में शिकायतकर्ता ने ये शर्तें मंजूर करते हुए अलग-अलग तारीखों पर बैंक ट्रांसफर, नकद राशि और अन्य खर्चों के माध्यम से कुल 26,03,656 रुपए आरोपी पक्ष को अदा कर दिए।
मंगनी के बाद संदीप कौर कनाडा चली गई और बाद में मार्च 2020 में वापस आकर कोरोना काल के दौरान विवाह करवाया। विवाह के पशचात संदीप कौर 15 सितंबर 2020 को दोबारा कनाडा चली गई। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि उस समय उसे 1500 कनाडाई डॉलर देने के साथ-साथ करीब 70 हजार रुपए की खरीदारी भी करवा कर दी गई।
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