Edited By Subhash Kapoor,Updated: 16 Dec, 2025 01:30 AM

: आठ साल की मासूम बच्ची को सामान लाने के बहाने घर में बुलाकर उससे दुष्कर्म करने वाले दोषी को अदालत ने 30 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को बच्ची को चार लाख रुपए दिलाने को कहा।
चंडीगढ़ (परीक्षित): आठ साल की मासूम बच्ची को सामान लाने के बहाने घर में बुलाकर उससे दुष्कर्म करने वाले दोषी को अदालत ने 30 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को बच्ची को चार लाख रुपए दिलाने को कहा। इस मामले में दोषी 25 वर्षीय मुकेश उर्फ डाडी झूठ बोलकर बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन डी.एन.ए. मैच होने पर सच्चाई सामने आई थी, जिसके आधार पर अदालत ने बीते शुक्रवार का 25 वर्षीय आरोपी मुकेश उर्फ डाडी को दोषी करार देते हुए सोमवार को सजा पर फैसला सुनाया है। 2023 में मौलीजागरां थाना क्षेत्र में हुई इस शर्मनाक वारदात के मामले में अदालत ने शुक्रवार को आरोपी 25 वर्षीय मुकेश उर्फ डाडी को दोषी करार दिया था। मामले में चली सुनवाई के दौरान आरोपी ने झूठी दलीलें देकर बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोर्ट में पेश की गई डी.एन.ए. रिपोर्ट में केस की सच्चाई खोलकर सामने रख दी। अदालत में पेश की गई आरोपी की डी.एन.ए. रिपोर्ट पीड़ित की रिपोर्ट से मैच हो गई।
दर्ज मामले के तहत पुलिस ने वूमैन एंड चाइल्ड हैल्पलाइन की काऊंसलर की रिपोर्ट के आधार पर यह केस दर्ज किया था। मामले में सुनवाई के दौरान दोषी के वकील ने अदालत में दलील दी कि बच्ची ने जज के आगे दिए बयान में कहा था कि उसके साथ दो लोगों ने दुष्कर्म किया, लेकिन केवल उसे ही गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे आरोपी के बारे में जांच ही नहीं की गई। बच्ची ने मैडिकल ऑफिसर के सामने कुछ और बयान दिए। ऐसे में उसकी गवाह पर संदेह जाता है। हालांकि आरोपी की इन दलीलों को अदालत ने नहीं माना और उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामले को लेकर पीड़िता बच्ची ने चाइल्ड हैल्पलाइन पर बताया था कि वह घर के पास खेल रही थी कि तभी पड़ोस के युवक ने दुकान से कुछ सामान लाने के लिए पैसे दिए और घर के अंदर बुला लिया। वहां उसने थप्पड़ मारे और दुष्कर्म किया। बच्ची ने घर आकर मां को सारी बात बताई। जिसके बाद मामला सामने आया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।