Gurdaspur News : 16 साल की नाबालिगा से Rape मामले में कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 09 May, 2026 08:04 PM

court delivers strict verdict in rape case involving 16 year old minor

गुरदासपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने एक युवक को पास्को एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल जेल और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, इसी मामले में रेप की  376 के तहत भी उसे 10 साल जेल और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

गुरदासपुर (विनोद): गुरदासपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने एक युवक को पास्को एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल जेल और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, इसी मामले में रेप की  376 के तहत भी उसे 10 साल जेल और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।  जबकि  धारा 506 अधीन एक साल, धारा 450 अधीन 5 साल की सजा सुनाई गई। मामला साल 2022 का है, इस संबंधी 18-7-2022 में संबंधित कलानौर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

पुलिस को दिए अपने बयानों में कलानौर थाने के तहत आने वाले एक गांव के व्यक्ति ने बताया था कि उसकी बेटी, जो 10वीं क्लास की स्टूडेंट है और 16 साल की है, कुछ दिनों से घर पर डरी-सहमी रह रही थी। जब परिवार ने उससे गहराई से पूछताछ की, तो उसने डरते हुए बताया था कि साजन मसीह  पुत्र कश्मीर मसीह निवासी गांव बरीला कलां नाम के एक लड़के ने उसके साथ कई बार रेप किया है और धमकी दी है कि अगर उसने किसी को बताया, तो उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। जब परिवार को मामले का पता चला तो उन्होने पुलिस स्टेशन कलानौर में केस दर्ज करवाया।
सुनवाई के दौरान माननीय कोर्ट ने सभी आरोप सही पाए और आरोपी साजन मसीह को यह सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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