चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड 16 फ्लैटों की अलॉटमेंट की रद्द, जानें पूरा मामला

Edited By Kalash,Updated: 23 Jul, 2024 11:43 AM

chandigarh housing board cancels allotment of flats

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) ने स्मॉल फ्लैट स्कीम के तहत करीब 18,138 फ्लैट अलॉट किए हैं

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) ने स्मॉल फ्लैट स्कीम के तहत करीब 18,138 फ्लैट अलॉट किए हैं, जिसमें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम के तहत 2,000 फ्लैट शामिल हैं। ये फ्लैट आवंटियों और उनके परिवारों को मासिक लाइसेंस फीस के आधार पर दिए गए हैं पर कई लोगों ने किराया नहीं भरा या मकान आगे बेच दिए जो नियमों के खिलाफ है। बोर्ड द्वारा ऐसे 16 छोटे फ्लैटों की अलॉटमेंट रद्द कर दी गई है।   

यह देखा गया है कि बहुत सारे आवंटियों ने 800 रुपये की मासिक लाइसेंस फीस नियमित रूप से अदा नहीं की। कारण बताओं नोटिस और डिमांड नोटिस के बावजूद लाइसेंस धारकों ने नियमों का पालन नहीं किया। सी.एच.बी. ने नोटिस, रेडियो घोषणाओं और अन्य साधनों से लाइसेंस धारकों को जागरुक करने के लिए प्रयास किए। समय-समय पर डिफाल्टरों की निजी सुनवाई भी की जा रही है पर डिफाल्टरों पर  64 करोड़ रुपये बकाया है।

इन आवंटियों की सूची चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट हो रही है। ऑनलाइन भुगतान लिंक, संपर्क केंद्र या एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा में आसानी से बकाया का भुगतान किया जा सकता है। चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट स्कीम-2006 की धारा 16(ए)(3) के अनुसार इस महीने करीब 16 छोटे फ्लैटों की अलॉटमेंट रद्द कर दी गई है। सी.एच.बी. ने डिफाल्टरों को बकाया तुरंत अदा करने की चेतावनी दी। ऐसा करने पर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड डिफॉल्टरों के छोटे फ्लैटों की अलॉटमेंट रद्द करने के लिए मजबूर होगा।       

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