रिश्वतखोर कर्मचारियों की खैर नहीं, विजिलेंस ब्यूरो ने उठाया यह बड़ा कदम

Edited By Sunita sarangal,Updated: 13 Oct, 2021 05:25 PM

bribery employees are not well vigilance bureau took this big step

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य सरकार के कार्यालयों में भ्रष्टाचार को मिटाने की दृष्टि से आज आम जनता के साथ-साथ पंजाब के ईमानदार अधिकारियों/ कर्मचारियों से सहयोग की मांग करते हुए भ्रष्टचार/रिश्वतखोर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों खिलाफ।

चंडीगढ़ : पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य सरकार के कार्यालयों में भ्रष्टाचार को मिटाने की दृष्टि से आज आम जनता के साथ-साथ पंजाब के ईमानदार अधिकारियों/ कर्मचारियों से सहयोग की मांग करते हुए भ्रष्टचार/रिश्वतखोर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों खिलाफ जानकारी देने या टोल फ्री नंबर 1800-1800-1000, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर शिकायत दर्ज कराने को कहा। इस संबंधी जानकारी देते चीफ डायरेक्टर-कम-एडीजीपी विजीलैंस ब्यूरो एल.के. यादव ने कहा कि सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

लोगों को अपील करते हुए विजीलैंस प्रमुख ने बताया कि टोल फ्री नंबर ब्यूरो के मुख्य दफ्तर में लगातार 24x7 काम करते रहेंगे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी समय वट्सएप नंबर 90410-89685 पर या ईमेल  complaint2vb@punjab.gov.in पर विजीलैंस ब्यूरो को जानकारी, वीडियो या लिखकर संदेश भेज सकते हैं।

यादव ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी काम के लिए नकद या किसी भी प्रकार की अवैध सहायता मांग रहा है, अपने सरकारी पद और सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले, किसी भी वित्तीय या चल रही विकास परियोजना करने वाले तथा राज्य सरकार के किसी भी विभाग की परियोजना में हेरफेर करने वाले तथा राज्य सरकार के किसी भी विभाग के परियोजनाओं में घटिया सामग्री का उपयोग करने वाले किसी भी सरकारी/अधिकारी खिलाफ शिकायत टोल फ्री नंबर, ईमेल, वट्सएप नंबर जरिए कर सकते हैं।

विजिलेंस ब्यूरो के प्रमुख ने आगे कहा कि कोई भी ईमानदार सरकारी अधिकारी/कर्मचारी बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी बेईमान या अपने आधिकारिक पद के दुरुपयोग की सूचना किसी भी विजिलेंस अधिकारी/कर्मचारी या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के खिलाफ उपरोक्त संपर्क नंबरों या ईमेल के माध्यम से दर्ज करें या ब्यूरो को सूचित कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतों की गहन जांच के बाद दोषी पाए जाने पर दोषियों से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वह चाहें तो मुखबिर का नाम गुप्त रखा जाएगा।

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