कांग्रेस प्रत्याशी  Bharat Bhushan Ashu को कोर्ट से बड़ी राहत, दिए ये निर्देश

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 06 Jun, 2025 09:08 PM

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लुधियाना पश्चिम से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को लुधियाना की जसपिंदर सिंह की अदालत ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम ज़मानत दे दी है।

लुधियाना  (मेहरा) : लुधियाना पश्चिम से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को लुधियाना की जसपिंदर सिंह की अदालत ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम ज़मानत दे दी है। भारत भूषण आशू ने अपनी गिरफ़्तारी की आशंका के चलते अदालत में अपनी अग्रिम ज़मानत याचिका दायर की थी, जिसके चलते अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसपिंदर सिंह ने सुनवाई करते हुए आशु को अंतरिम ज़मानत देते हुए पुलिस को 11 जून को अदालत में तलब कर मामले संबंधी पूरा रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है। 

भारत भूषण आशू ने अदालत में 8 जनवरी 2025 को पुलिस थाना डिवीज़न नंबर पाँच में दर्ज किए गए एक मामले में उनकी गिरफ़्तारी को लेकर आशंका जताई थी और कहा था कि वह पश्चिम में विधानसभा हलके से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, जिसके चलते मौजूदा सरकार उन्हें झूठे मामले में फंसाकर गिरफ़्तार करना चाहती है, ताकि वो चुनाव प्रचार न कर पाए पाए और हार जाए। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे हैं और व बेकसूर है। उन्हें सिर्फ़ पुराने मुक़दमे में नामजद कर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने आशु के वकील की दलीलों को सुनने के बाद आशु को अंतरिम ज़मानत देते हुए आदेश दिया है कि आशु जब भी उपरोक्त मामले में पुलिस के पास जाँच में शामिल होने के लिए आते हैं, तो उन्हें गिरफ़्तार न किया जाए।    

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