बच्चा गोद लेने वाले NRI परिवारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Edited By Vatika,Updated: 30 Jul, 2020 11:31 AM

big relief for nri families adopting child from high court

एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार सिख धारणाओं व कानून के तहत बच्चा अडॉप्ट करता है तो

चंडीगढ़(हांडा): एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार सिख धारणाओं व कानून के तहत बच्चा अडॉप्ट करता है तो पासपोर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया को पूरा करने की जरूरत नहीं है।
PunjabKesari
एक वर्ष तक चले मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पासपोर्ट अधिकारी को आदेश दिए कि परिवार को निर्धारित समय में बच्चे का पासपोर्ट जारी करे। जालंधर के एक परिवार की दो बहनों में से एक को जुड़वा बच्चियां हुई थीं। एक बच्ची एन.आर.आई. बहन को अडॉप्ट करवा दी, लेकिन पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट बनाने से मना कर दिया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून सी.ए.आर.ए. प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। परिवार ने वर्ष 2019 में याचिका दाखिल की थी।
PunjabKesari
इस फैसले से एन.आर.आई. परिवारों को लाभ मिलेगा, जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के कारण बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पाते थे। एडवोकेट सुखविंद्र नारा अनुसार इंग्लैंड के सिटीजन ने जालंधर से बच्चे को अडॉप्ट किया था। कानूनी लड़ाई के चलते महिला फैसले को लेकर इंतजार करती रही जो अपने आप में भावुक पल है। अब मंत्रालय को पासपोर्ट नियमों में बदलाव करना होगा। 

Related Story

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!