पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग रेप पीड़िता को दी Abortion की मंजूरी

Edited By Vatika,Updated: 01 Dec, 2022 04:25 PM

big decision of punjab and haryana high court

अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है।

चंडीगढ़ः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दे दी है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। 

जानकारी के अनुसार पीड़िता ने अदालत में याचिका दायर करते हुए अपील की थी कि वह 26 हफ्तों की गर्भवती है। अगर वह बच्चो को जन्म देती है तो उसे शरीरिक और मानसिक दर्द होगा। इसके साथ ही यह बच्चा उसके मन को ठेस पहुंचाता रहेगा। पीड़िता ने कहा कि बार-बार उसे याद आएगा कि रेप कारण उसने बच्चे को जन्म दिया है। इतना ही नहीं, अगर उसे गर्भ गिराने की मंजूरी नहीं मिली तो उसका भविष्य ही खराब हो जाएगा। अदालत ने पीड़िता की दलीले सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि रेप के बाद बच्चा पीड़िता को उसके साथ हुई दरिंदगी को याद पूरी उम्र दिलाता रहेगा।

अदालत ने कहा कि रेप से पैदा हुए बच्चे की जिंदगी भी आम बच्चों जैसे नहीं होगी। बता दें कि पीड़िता ने गत 21 अक्तूबर को एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी कि वह नाबालिग है और रेप के बाद गर्भवती हो गई। उसने अदालत में गर्भ गिराने की इजाजत मांगी की थी। 
 

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