बहबलकलां गोलीकांड: पूर्व SSP चरनजीत व SHO पंधेर को राहत

Edited By Vatika,Updated: 02 Jul, 2019 01:22 PM

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बहबलकलां गोलीकांड में नामजद मोगा के पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत शर्मा को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत की अवधि 16 जुलाई तक बढ़ा दी है।

चंडीगढ़ः बहबलकलां गोलीकांड में नामजद मोगा के पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत शर्मा को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत की अवधि 16 जुलाई तक बढ़ा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। बता दें कि चरनजीत शर्मा को  मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली थी। 

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SHO पंधेर की अगली सुनवाई 6 अगस्त को
वहीं इस मामले में आरोपी SHO गुरदीप सिंह पंधेर को भी हाईकोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली है। अब  अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। SHO गुरदीप सिंह पंधेर पर घटना वाले दिन से सम्बंधित सबूत नष्ट करने के आरोप हैं।
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ऐसे दर्ज हुआ था मामला...
बहबलकलां गोलीकांड मामले में थाना बाजाखाना में घटना के सात दिन बाद 21 अक्तूबर 2015 को अज्ञात पुलिस पार्टी पर हत्या का केस दर्ज किया गया था। इस केस में जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पिछले साल 21 अगस्त 2018 को चार पुलिस अधिकारियों तत्कालीन एसएसपी मोगा चरणजीत सिंह शर्मा, उसके रीडर इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, फाजिल्का के एसपी बिक्रमजीत सिंह और थाना बाजाखाना प्रभारी एसआई अमरजीत सिंह कुलार को नामजद किया था। 

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