Edited By Vatika,Updated: 15 May, 2026 12:42 PM

पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने रामतीर्थ रोड स्थित गांव
अमृतसर( नीरज): पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने रामतीर्थ रोड स्थित गांव वडाला भिट्टेवड्ड में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एडीए के मुख्य प्रशासक Nitesh Kumar Jain और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत के आदेशों पर जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग ने न्यू मैपल सिटी, आर.टी. इन्क्लेव (एक्सटेंशन) और एकम गार्डन के सामने बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।
जिला टाउन प्लानर अमरिंदरजीत सिंह ने बताया कि पापरा एक्ट-1995 के तहत पहले इन कॉलोनियों को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कॉलोनी मालिकों ने विकास कार्य जारी रखा, जिसके बाद 14 मई 2026 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि न्यू मैपल सिटी के खिलाफ पहले भी 3 सितंबर 2024 और आर.टी. इन्क्लेव (एक्सटेंशन) के खिलाफ 4 अप्रैल 2025 को कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन दोबारा अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया था। अब नए निर्माण कार्यों को फिर से तोड़ दिया गया है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पापरा एक्ट-1995 में 2024 में हुए संशोधन के अनुसार अवैध कॉलोनियां काटने वालों को 5 से 10 साल तक की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इस मामले में जमीन मालिकों और कॉलोनी डेवलपर्स के खिलाफ पुलिस विभाग को भी कार्रवाई के लिए लिखा जा रहा है। एडीए ने लोगों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी पुड्डा विभाग से मंजूरी जरूर जांच लें और केवल मंजूरशुदा प्रोजेक्ट में ही निवेश करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।