Edited By Urmila,Updated: 17 Oct, 2023 11:12 AM

कपूर की पत्नी के नाम भी सम्पत्ति खरीदी गई थी, इसलिए उनकी भूमिका की जांच के लिए उन्हें भी आरोपी बनाया गया था।
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे निलंबित ए.आई.जी. आशीष कपूर को राहत देते हुए उनकी स्थायी जमानत की मांग को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने इस मामले में नामजद उनकी पत्नी कमल कपूर को भी अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि विजिलेंस ब्यूरो ने आशीष कपूर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अपनी कुल आमदनी से 129.3 फीसदी अधिक खर्च किया है।
विजिलेंस जांच में सामने आया कि आरोपी के नाम पर 1 अगस्त, 2017 से 31 अगस्त, 2022 तक चंडीगढ़ और मोहाली के आसपास गैरकानूनी ढंग से कई कीमती अचल संपत्ति अर्जित की गई। इनकी मार्कीट वैल्यू रजिस्टर्ड कीमत से कहीं अधिक है। कपूर की पत्नी के नाम भी सम्पत्ति खरीदी गई थी, इसलिए उनकी भूमिका की जांच के लिए उन्हें भी आरोपी बनाया गया था।
आशीष कपूर के वकील अखिल घई ने बताया कि आशीष कपूर के खिलाफ साजिशन एक के बाद एक एफ.आई.आर. दर्ज की जा रही है ताकि वह जेल से बाहर न आ सकें। उन्होंने कोर्ट को भी इस विषय से अवगत करवाया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें स्थायी जमानत दे दी है। उन्होंने बताया कि अभी आशीष कपूर के खिलाफ एक महिला बंदी को पुलिस कस्टडी में पीटने व प्रताड़ित करने के आरोप में एक अन्य एफ.आई.आर. दर्ज है।
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