Edited By Kamini,Updated: 03 Dec, 2025 05:45 PM

पनी ही बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता के खिलाफ अदालत का सख्त फैसला आया है।
जालंधर (जतिंदर, भारद्वाज): अपनी ही बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता के खिलाफ अदालत का सख्त फैसला आया है। अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज अर्चना कंबोज की अदालत ने 6 महीने की अपनी ही बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोप साबित हो जाने पर आरोपी करार देते हुए उसके पिता अर्जुन सिंह निवासी बिहार हाल निवासी लुधियाना को सख्त सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी पिता को मृत्य तक उम्र कैद व अलग-अलग धारा में एक लाख रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया है। इस मामले मे आरोपी को 25 अक्टूबर 2022 को थाना सदर की पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। जबकि आरोपी को हत्या की धारा में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। परंतु 6 पोक्सो एक्ट में मृत्यु तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
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