Edited By Vatika,Updated: 20 Mar, 2025 11:57 AM

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों तथा डिप्टी कमिश्नर बरनाला श्री टी.
बरनाला(विवेक सिंधवानी): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों तथा डिप्टी कमिश्नर बरनाला श्री टी. बेनिथ आई.ए.एस. के निर्देशों के तहत ज़िला प्रोग्राम अधिकारी कुलविंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में ज़िले में सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत स्कूल बसों की जांच की गई। इस संबंध में ज़िला प्रोग्राम अधिकारी कुलविंदर सिंह रंधावा ने बताया कि सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, एस.बी.एस. पब्लिक स्कूल, कोठे सुरजीतपुरा सहित कई स्कूलों के वाहनों की जांच की गई। इस दौरान 7 स्कूल बसों के चालान किए गए, क्योंकि वे सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की शर्तों को पूरा नहीं कर रही थीं।
उन्होंने बताया कि ज़िला स्तरीय सुरक्षित स्कूल वाहन टीम समय-समय पर स्कूलों के प्रिंसिपलों और ड्राइवरों को नीति के नियमों के बारे में जागरूक कर रही है। इन नियमों में सीसीटीवी कैमरा, खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, महिला कंडक्टर, अग्निशमन यंत्र और लाइसेंस आदि की अनिवार्यता शामिल है।
1 अप्रैल से जारी रहेगी जांच
ज़िला बाल सुरक्षा अधिकारी गुरजीत कौर ने कहा कि यह जांच 1 अप्रैल से लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कई स्कूलों के प्रिंसिपल यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं कि उनके पास कोई निजी वैन नहीं है, बल्कि सभी वाहन निजी ठेकेदारों द्वारा संचालित किए जाते हैं। लेकिन सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के अनुसार, बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने की ज़िम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की ही होती है। इसलिए यह स्कूल प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि वे सभी वैन को इस नीति के अनुरूप बनाएं।
नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई
बाल सुरक्षा अधिकारी रूपिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि बार-बार जागरूक करने के बावजूद कई स्कूल सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब इन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ज़िला बाल सुरक्षा यूनिट से बलविंदर सिंह, ज़िला परिवहन विभाग से ए.एस.आई. गुरचरण सिंह (ट्रैफिक एजुकेशन सेल), हवलदार हरप्रीत कौर और शिक्षा विभाग से नीरज कुमार चेकिंग टीम में शामिल थे।