लुधियाना पुलिस कमिश्नर Swapan Sharma के खिलाफ जारी हुए ज़मानती वारंट,  NDPS मामले में किया तलब

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 02 Feb, 2026 10:05 PM

a bailable warrant has been issued against ludhiana police commissioner

जालंधर की एक अदालत ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के खिलाफ ज़मानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने उन्हें बुधवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और 5,000 रुपये की ज़मानत राशि जमा करवाने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई अदालत के समक्ष बार-बार तलब किए...

जालंधर/लुधियाना:
जालंधर की एक अदालत ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के खिलाफ ज़मानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने उन्हें बुधवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और 5,000 रुपये की ज़मानत राशि जमा करवाने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई अदालत के समक्ष बार-बार तलब किए जाने के बावजूद पेश न होने पर की गई है।

मामला वर्ष 2024 का है, जब पुलिस द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ NDPS (नशीले पदार्थों) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। इस केस से जुड़े तथ्यों और जांच प्रक्रिया को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित समयावधि में जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते तत्कालीन जालंधर पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा को पेश होने के लिए कई बार बुलाया था।

अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, बार-बार समन जारी होने के बावजूद स्वपन शर्मा अदालत में पेश नहीं हुए। इसी को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने उनके खिलाफ ज़मानती वारंट जारी करने का फैसला लिया।  गौरतलब है कि जिस समय NDPS एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया था, उस समय स्वपन शर्मा जालंधर के पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात थे। वर्तमान में वे लुधियाना के पुलिस कमिश्नर हैं। 

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