Edited By Kamini,Updated: 28 Dec, 2021 04:04 PM

सेहत विभाग फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट को 1 जनवरी से पूरी सख्ती के साथ लागू करेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्धारित तारीख के बाद फूड आपरेटर बिल पर लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन दर्ज न होने के कारण खाना बेच नहीं सकेंगे........................
श्री मुक्तसर साहिब (पवन, खुराना): सेहत विभाग फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट को 1 जनवरी से पूरी सख्ती के साथ लागू करेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्धारित तारीख के बाद फूड आपरेटर बिल पर लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन दर्ज न होने के कारण खाना बेच नहीं सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलाफ जहां सख्त कार्रवाई होगी वहीं कानून अनुसार ही सजा दी जाएगी।
यह जानकारी जिला फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर अभिनव कुमार श्री मुक्तसर साहिब ने दी। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2022 से सभी फूड आपरेटर और बिजनेसमैन के लिए यह गायडलाईन जारी की है। यह आदेश अक्तूबर 2021 में ही लागू किए जा रहे हैं थे परन्तु अथॉरिटी से इसकी अवधि बड़ा कर फूड आपरेटर को समय दिया। अब जनवरी 2022 से देश भर में लागू होंगे। 14 अंकों का यह लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन हर फूड आपरेटर के पास होना चाहिए। अभिनव कुमार ने कहा कि नियमों की पालना न करने वाले दुकानदारों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार जहां भारी जुर्माने के साथ-साथ सजा भी हो सकती है।
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