ट्रेवल एजैंटों के दफ्तरों पर जालंधर पुलिस की रेड, बिना लाइसैंस वालों की दुकानें बंद

Edited By Vatika,Updated: 15 Jun, 2019 05:29 PM

travel agent without license case registered

पंजाब सरकार की सख्ती के बाद जालंधर पुलिस ने बिना लाईसेंस व अवैध रूप से कारोबार करने वाली ट्रैवल एजेंसी  के खिलाफ शिकंजा कसने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

जालंधर (सोनू/अनील सलवान): पंजाब सरकार की सख्ती के बाद जालंधर पुलिस ने बिना लाईसेंस व अवैध रूप से कारोबार करने वाली ट्रैवल एजेंसी  के खिलाफ शिकंजा कसने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बस स्टैंड नजदीक स्थित कई ट्रेवल एजैंट के दफ्तरों पर पुलिस ने छापेमारी करके उनके रिकॉर्ड की जांच की। इस दौरान बिना लाइसेंस के चल रहे दफ्तरों को बंद भी करवाया गया। 

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पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मोहित मिन्हास पुत्र स्वर्ण मिन्हास वासी ज्ञान नगर जोिक नैक्सट लैवल आइलैट्स सैंटर चला रहा था के खिलाफ पुलिस ने धारा 406/420/120-बी, 12 पासपोर्ट एक्ट 1967 और 13 पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनल रैगुलेशन एक्ट-2014 के तहत केस दर्ज किया है। इसी तरह गुरु आईलैट्स सैंटर के मालिक सतिन्द्रपाल सिंह पुत्र बलवंत सिंह वासी दूरदर्शन एनक्लेव फेस-2 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केस थाना 6 में दर्ज किए गए हैं। इसी तरह रविन्द्र कुमार पुत्र तीरथ राम वासी गांव मुजफ्फरपुर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। 

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