Edited By Urmila,Updated: 28 Oct, 2025 02:58 PM

तरनतारन जिले के खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक लालपुरा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।
चंडीगढ़: तरनतारन जिले के खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक लालपुरा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने मनजिंदर सिंह लालपुरा की सजा पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
अदालत ने अगली सुनवाई में मामले का पूरा रिकॉर्ड पेश करने का भी आदेश दिया है। विधायक लालपुरा के वकील ने दलील दी कि अगर सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः ही रद्द हो जाएगी, इसलिए विधानसभा क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराने होंगे। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब रद्द करने जैसा कदम उठाया ही नहीं गया तो इतनी जल्दबाजी क्यों?
गौरतलब है कि खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को तरनतारन की एक अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। विधायक ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
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