Edited By Urmila,Updated: 12 Jul, 2025 01:17 PM

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर सुखप्रीत सिंह सिद्धू ने बताया कि आम जनता की पुरजोर मांग पर पिछले एकमुश्त संपत्ति कर बकाया जमा कराने पर ब्याज व जुर्माने से छूट देने की योजनाएं लागू की गई थीं।
मालेरकोटला (भूपेश) : अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर सुखप्रीत सिंह सिद्धू ने बताया कि आम जनता की पुरजोर मांग पर पिछले एकमुश्त संपत्ति कर बकाया जमा कराने पर ब्याज व जुर्माने से छूट देने की योजनाएं लागू की गई थीं और आम जनता ने इस योजना को भारी समर्थन दिया और बड़ी मात्रा में बकाया संपत्ति कर जमा कराया।
अब एक बार फिर आम जनता की पुरजोर मांग और इस योजना के प्रति उनके उत्साह को देखते हुए सरकार ने इस योजना को पुनः लागू किया है, जिसके अनुसार यदि कोई भी बकायादार किसी भी प्रकार की संपत्ति जैसे घरेलू, व्यावसायिक व औद्योगिक का बकाया कर 31 जुलाई 2025 तक एकमुश्त जमा कराता है, तो उसे ब्याज व जुर्माने की पूरी (100 प्रतिशत) छूट दी जाएगी। यानी उसे कोई ब्याज या जुर्माना नहीं देना होगा। उसे केवल मूल कर ही जमा करना होगा। लेकिन यदि बकायादार 31 जुलाई 2025 के बाद लेकिन 31 अक्टूबर 2025 तक बकाया कर जमा करता है, तो ब्याज और जुर्माने पर आधी (50 प्रतिशत) छूट दी जाएगी।
उन्होंने जिले की सभी नगर परिषदों/नगर पंचायतों के अंतर्गत आने वाले सभी शहरवासियों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की संपत्ति जैसे घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक आदि का बकाया कर तुरंत जमा करें और इस सरकारी योजना का लाभ उठाएं।
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