विदेशों में बसते पंजाबियों को मिली बड़ी राहत, दुनिया की किसी भी जगह से करवा सकेंगे ये काम

Edited By Vatika,Updated: 03 Mar, 2021 10:20 AM

website launched for settlement of cases of indians

पंजाब सरकार ने विदेशों में बसे पंजाबियों को बड़ी राहत देते हुए उनके पारिवारिक, संपत्ति से संबंधित और अन्य केसों के निपटारे के लिए वैबसाईट की शुरुआत की है।

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने विदेशों में बसे पंजाबियों को बड़ी राहत देते हुए उनके पारिवारिक, संपत्ति से संबंधित और अन्य केसों के निपटारे के लिए वैबसाईट की शुरुआत की है। पंजाब स्टेट प्रवासी भारतीय आयोग की इस वैबसाईट www.nricommissionpunjab.com को आज पंजाब के प्रवासी भारतीयों, खेल और युवा सेवाओं के मंत्री राणा गुरमीत सिंह  सोढी ने मिनी सचिवालय स्थित आयोग के कार्यालय में संक्षिप्त समागम के दौरान लांच किया।

प्रवासी भारतीयों के केसों के निपटारे के लिए वैबसाईट लांच
राणा सोढी ने बताया कि विदेशों में रहते पंजाबियों की इमीग्रेशन, राष्ट्रीयता, विवाह, माता-पिता के बीच बच्चों संबंधी झगड़े, पति-पत्नी की देख-रेख, विवाह संबंधी संपत्ति का विभाजन, देश से बाहर बच्चा गोद लेना, वारिस, गैर-कानूनी प्रवास, नौकरी सम्बन्धी बुरे हालात, भारतीय जायदाद की किरायेदारी, सरोगेसी प्रबंध और अन्य मुद्दों के समाधान के लिए पंजाब राज्य एन.आर.आई आयोग का गठन साल 2011 में किया गया था परन्तु प्रवासी भारतीयों के केसों के हल के लिए जरुरी दस्तावेजों और सूचना के अदान-प्रदान की कमी चुभ रही थी जिसको पूरा करने के लिए यह वैबसाईट लांच की गई है। प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री ने बताया कि इस वैबसाईट www.nricommissionpunjab.com के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में बैठे प्रवासी भारतीय कुछ जरूरी दस्तावेजों समेत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को वैबसाईट पर अपनी मुश्किल से सम्बन्धित चैकलिस्ट के अनुसार अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी। 
 

इन भाषाओं में हो सकेंगी शिकायत दर्ज 
शिकायत दर्ज होने के उपरांत शिकायतकर्ता को भविष्य में अगली जानकारी या कार्यवाही के लिए विलक्षण नंबर दिया जाएगा। इस संबंधी और अधिक जानकारी देते हुए आयोग के चेयरमैन जस्टिस (सेवा मुक्त) शेखर कुमार धवन ने बताया कि शिकायतकर्ता पंजाब राज्य का मूल निवासी होना चाहिए या शिकायत की घटना पंजाब से सम्बन्धित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि शिकायत हिंदी, पंजाबी या अंग्रेजी में दर्ज करवाई जा सकती है। जस्टिस धवन ने बताया कि वैबसाईट पर शिकायतकर्ता को अलग-अलग किस्मों के केसों के लिए शिकायत दर्ज करने और उनके साथ दाखिल किए जाने वाले जरुरी दस्तावेजों का मुकम्मल विवरण दिया गया है। शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत अपलोड करने और दस्तावेज दाखिल करने के लिए कदम-दर-कदम निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रवासी भारतीय किसी मामले संबंधी आए फैसले की कॉपी भी वैबसाईट से डाउनलोड कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी अख़बार, टी.वी. चैनल, रेडियो आदि से प्राप्त खबर के जरिए जाहिर की गई प्रवासी भारतीयों की मुश्किलों का भी आयोग निरंतर नोटिस लेता रहा है।इसी दौरान राणा सोढी ने आयोग के सदस्यों के लिए तैयार दो कमरे भी आयोग के सुपुर्द किए इस मौके पर एन.आर.आई. विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज, ए.डी.जी.पी. (एन.आर.आईज़) ए.एस. राय, आयोग के मैंबर एम.पी. सिंह (आई.ए.एस. सेवा मुक्त), एच.एस. ढिल्लों (आई.पी.एस. सेवा मुक्त), गुरजीत सिंह लहल और सविन्दर सिंह सिद्धू आदि उपस्थित थे।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!