डा. त्रेहन हत्याकांड : वल्टोहा पर आरोप तय होने के बाद कोर्ट 14 को सुनाएगी फैसला

Edited By swetha,Updated: 29 Jan, 2020 01:05 PM

virsa singh valtoha

पट्टी में सन् 1983 के दौरान एक प्राइवेट अस्पताल के मालिक डा. सुदर्शन त्रेहन की हत्या कर दी गई थी, जिसमें थाना सिटी पट्टी की पुलिस ने पूर्व विधायक विरसा सिंह वल्टोहा समेत 2 अन्य नामजद किया गया था।

 तरनतारन(रमन): पट्टी में सन् 1983 के दौरान एक प्राइवेट अस्पताल के मालिक डा. सुदर्शन त्रेहन की हत्या कर दी गई थी, जिसमें थाना सिटी पट्टी की पुलिस ने पूर्व विधायक विरसा सिंह वल्टोहा समेत 2 अन्य नामजद किया गया था।

करीब 1 साल पहले पुलिस द्वारा चालान पेश करने के बाद एडीशनल सैशन जज परमजीत कौर की अदालत ने विरसा सिंह वल्टोहा पर हत्या मामले में आरोप तय करते हुए फैसले के लिए 14 फरवरी तारीख तय की है। गौर हो कि हत्याकांड के करीब 37 साल बाद आरोप तय होने पर हलके में सियासत गर्मा गई है और लोगों की नजरें 14 फरवरी पर टिक गई हैं। 

जानकारी के अनुसार 30 सितम्बर 1983 की शाम को पट्टी शहर के रेलवे रोड पर स्थित त्रेहन अस्पताल के मालिक डा. सुदर्शन त्रेहन रोजाना की अस्पताल में ही गोलियां मार हत्या की गई थी। इस पर थाना पट्टी सिटी में पहले बलदेव सिंह पुत्र दीदार सिंह और हरदेव सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी भूरा कोहना पर केस नंबर 346 में धारा 307, 302, 25, 54, 59 आम्र्स एक्ट का केस दर्ज कर काबू कर लिया था, जिन्हें अमृतसर की अदालत ने 1991 में बरी कर दिया था। इस कत्ल केस में विरसा सिंह वल्टोहा को भी पट्टी पुलिस ने शामिल किया था पर फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी। 

 2019 को पेश हुआ चालान 
वल्टोहा शिरोमणि अकाली दल बादल से सन 2012 और फिर सन 2017 में दोबारा खेमकरण से विधायक चुने गए, पार्टी प्रवक्ता के तौर पर पंजाब भर में उनकी तूती बोलती रही। इस दौरान अमृतसर की अदालत ने उन्हें भगौड़ा भी करार दिया था। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद पुलिस ने पट्टी के जे.एम.आई.सी. मुनीश गर्ग की अदालत में फरवरी 2019 को चालान पेश किया, जिसके बाद वल्टोहा तारीखों पर अदालत में हाजिरी भरते रहे और अब आरोप तय हुए हैं।

अदालत का सत्कार करता हूं : वल्टोहा 
पूर्व विधायक प्रो. विरसा सिंह वल्टोहा ने कहा कि उनको जान बूझकर कत्ल केस में शामिल किया जा रहा है। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की घटिया सियासत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वह इस केस में 1991 में बरी हो चुके हैं और अदालत के हर हुक्म का सत्कार करते हैं। 

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