Edited By Urmila,Updated: 06 Nov, 2024 03:09 PM
ये आदेश साइलैंसर बदलने वाले दुकानदारों/मैकेनिकों और साइलैंसर से पटाखे फोड़ने वाले वाहन पर भी लागू होंगे।
नवांशहर (त्रिपाठी) : जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने जिला सीमा के भीतर ध्वनि प्रदूषण को रोकने और आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दोपहिया वाहनों के साइलैंसर को बदलने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दोपहिया वाहनों के साइलैंसर बदलने तथा साइलैंसर वाले पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है।
ये आदेश साइलैंसर बदलने वाले दुकानदारों/मैकेनिकों और साइलैंसर से पटाखे फोड़ने वाले वाहन पर भी लागू होंगे। इन आदेशों को लागू कराने की जिम्मेदारी सीनियर पुलिस कप्तान की होगी। जारी आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि जिले में असामाजिक शरारती तत्व दोपहिया वाहन (विशेषकर बुलेट मोटरसाइकिल) का साइलैंसर बदल देते हैं और साइलैंसर से पटाखे चलाते हैं। इन पटाखों की आवाज सामान्य सुनने की क्षमता से अधिक होने के कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ आम लोगों, बुजुर्गों और बच्चों के कान की नसों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रात में सोते हुए लोगों को अचानक पटाखों की आवाज डरा देती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इसके अलावा साइलैंसर से बजाए जाने वाले पटाखों की तेज आवाज से हृदय रोगियों को जान-माल के नुकसान का भी डर रहता है। ये आदेश 27 दिसम्बर तक जारी रहेंगे।
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