यू.पी/बिहार वालों की No Entry  का मुद्दा पहुंचा हाईकोर्ट, सुनाया ये फैसला

Edited By Kamini,Updated: 09 Aug, 2024 02:37 PM

the issue of no entry for people from up bihar reached the high court

मोहाली में कुराली में प्रवासियों की नो एंट्री के मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।

पंजाब डेस्क : मोहाली में कुराली में प्रवासियों की नो एंट्री के मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिसके बाद कोर्ट सरकार से जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि मोहाली स्थित कुराली गांव मुद्दू संगतियां में कुछ दिन पहले गांव वालों ने एक विवादित प्रस्ताव पारित किया था। जिसमें प्रवासी लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा गया था और गांव यूपी व बिहार वालों की एंट्री को बंद किया गया था।

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अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई  22 अगस्त  को होगी जिसमें सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद की जगह पर रहने का अधिकार देता है। इसी बीच प्रवासियों को गांव छोड़ने का आदेश देना उनके अधिकारों का हनन है। इस मुद्दे पर सरपंच ने कहा कि उन्हें इस बारे में 1 अगस्त को जानकारी मिली है, वह इस हक में नहीं थे।  

आपको बता दें कि मोहाली के गांव मुद्दू संगतिया के वासियों ने कहा है कि गांव में किसी भी प्रवासी को किराए पर कमरा नहीं दिया जाएगा। गांव वासियों का कहना था कि प्रवासियों की कथित मौजूदगी के कारण इलाके में आपराधिक और असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसका आने वाली पीढ़ियों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी के चलते यह फैसला लिया गया था। गौरतलब है कि गांव में 5 परिवार किराए पर रहते हैं। जिसमें करीब 15 से 20 लोग शामिल हैं। गांव की आबादी लगभग 1,500 है, जिनमें से 50 प्रवासी हैं - उनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से हैं। कम से कम 30 लोग 10 साल से अधिक समय से यहां रह रहे हैं और यहां तक ​​कि उनके आधार और वोटर कार्ड भी इसी पते पर पंजीकृत हैं।

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