शिक्षा बोर्ड द्वारा स्कूलों की मान्यता रद्द करने का मामला, हाईकोर्ट सुनाया फैसला

Edited By Kamini,Updated: 10 Aug, 2022 08:20 PM

the case of cancellation of recognition of schools by the board of education

हाईकोर्ट ने फर्जी दाखिले करने वाले 33 स्कूलों की मान्यता रद्द करने तथा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को  66.25 लाख रुपए का जुर्माना करने के पंजाब सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

मोहाली (नियामियां): हाईकोर्ट ने फर्जी दाखिले करने वाले 33 स्कूलों की मान्यता रद्द करने तथा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को  66.25 लाख रुपए का जुर्माना करने के पंजाब सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। माननीय अदालत ने इस मामले पर स्टे आर्डर जारी करते हुए  नोटिस ऑफ मोशन जारी कर दिया है। जानकारी देते हुए मान्यता प्राप्त तथा रैकोगनाइज्ड एसोसिएशन (रासा) यू.के. के चेयरमैन हरपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 में तरनतारन के शहर खेमकरण में 12 वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा दौरान स्थानीय प्रशासन एवं शिक्षा अधिकारियों द्वारा फर्जी दाखिले करने का आरोप लगाकर स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी कर दिए थे। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार तथा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के आदेशों के विरुद्ध इनकी संस्था नासा ने एडवोकेट गुरविंदर सिंह तथा डी.एस. गांधी के द्वारा हाई कोर्ट में इन आदेशों को चुनौती दी थी। 

इस अवसर पर अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा गया था कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इन स्कूलों को डमी दाखिले करने के विरूद्ध जो 6625 लाख रुपए का जुर्माना तथा 3 वर्ष के लिए मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए हैं वे गलत हैं। इसलिए उक्त स्कूलों को राहत दी जाए। उन्होंने बताया कि माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिक्षा बोर्ड के इन आदेशों पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2018 में है तरनतारन के क्षेत्र में 33 प्राइवेट स्कूलों में डमी दाखले का पर्दाफाश किया था। इसकी जांच सेवानिवृत्त एडीशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश से करवाई गई थी। इनकी जांच रिपोर्ट पर सख्त फैसला लेते हुए रिपोर्ट में फर्जी दाखला करने के आरोपी पाए गए 33 प्राइवेट स्कूलों की एफिलिएशन 3 साल के लिए रद्द कर दी गई थी। 

इसी सम्बन्ध में शिक्षा बोर्ड की एफिलिएशन ब्रांच के सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरूद्ध भी सख्त कार्रवाई करने के हुक्म जारी किए गए थे। इस जांच रिपोर्ट में इन स्कूलों द्वारा बड़ी संख्या में बाहरले जिलों तथा राज्यों के विद्यार्थियों को ओपन स्कूल तथा रेग्युलर तौर पर दाखिल करने की बात सामने आई थी। शिक्षा बोर्ड की बैठक 25 जून 2018 को हुई थी जिसमें बोर्ड ने फैसला किया था कि इन स्कूलों पर प्रति परीक्षार्थी 25000 रुपए जुर्माना लगाया जाए। इन स्कूलों ने यह जुर्माना माफ करने के लिए अपीलें भी की थी जिस पर बोर्ड ने जुर्माने की राशि को 3 किश्तों में जमा करवाने की राहत भी दे दी थी।

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